नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल को नैनीताल से हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव एक बार फिर खारिज हो गया है। विचार विमर्श के बाद रीजनल इंपावर्ड कमेटी (आरईसी) की बैठक में यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
दरअसल, आरईसी ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 1.10 (प) के तहत प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला किया, क्योंकि प्रस्ताव नॉन-साइट-स्पेसिफिक पाया गया और यह भी देखा गया कि उपयुक्त वैकल्पिक गैर-वन भूमि को पर्याप्त रूप से एक्सप्लोर नहीं किया गया है।यूजर एजेंसी/राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि उपयुक्त गैर-वन भूमि पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लगाने की संभावना को एक्सप्लोर करें। हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट का प्रस्ताव फिर से रिजेक्ट हो गया, इस बार 30 हेक्टेयर जंगल की वजह से 30.00 हेक्टेयर वन भूमि (आरक्षित वन) के डायवर्जन का प्रस्ताव, लामाचैड़ ब्लॉक, भाखड़ा रेंज, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल जिला, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में। इससे पहले वाला प्रस्ताव भी रिजेक्ट हो चुका था। इससे पहले वाला प्रस्ताव गौलापार, हल्द्वानी में था, 24.01.2024 को आरईसी ने रिजेक्ट कर दिया था। उसमें 4238 पेड़ काटने थे, और आवासीय निर्माण का भी प्रावधान था। अब इस नए प्रस्ताव में 30 हेक्टेयर आरक्षित वन में 123 पेड़ काटने हैं।






.jpeg)








Copyright © 2026 News Bank. Designed & Developed by Digital Clik