Haridwar में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी Mayur Dixit ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
उन्होंने जिला पूर्ति विभाग को लगातार छापेमारी अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी Mukesh Pal ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश और Essential Commodities Act के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में जनपद के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई।
15 मार्च 2026 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में जांच अभियान चलाया।
इस दौरान:
Navodaya Nagar और Bahadrabad क्षेत्र में 5 सिलेंडर जब्त किए गए
Bhagwanpur तहसील क्षेत्र से भी 5 घरेलू गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए
कुल मिलाकर 10 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए गए।
प्रशासन ने जनपद की 41 गैस एजेंसियों की निगरानी के लिए 41 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से गैस एजेंसियों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि एलपीजी, सीएनजी या अन्य प्राकृतिक गैस का उपयोग नियमों के अनुसार ही हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी होटल, ढाबे या व्यापारिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि घरेलू गैस का उपयोग केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहे।






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