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  • Written By: Admin
  • Published: February 21, 2026 05:36 PM IST
  • Updated: February 21, 2026 05:37 PM IST
उत्तराखंड

होली-रमजान से पहले नैनीताल में खाद्य सुरक्षा का शिकंजा, दूध वाहनों व मिठाई दुकानों पर छापा

नैनीताल में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।

नयागांव क्षेत्र में दूध लेकर आने वाले एक दर्जन से अधिक वाहनों की जांच की गई, जबकि कालाढूंगी मुख्य बाजार और चकलुआ क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों व मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।

दूध और दाल के नमूने जांच को भेजे

निरीक्षण के दौरान एक दूध वाहन से दो नमूने लिए गए। वहीं एक प्रतिष्ठान से राष्ट्रीय दाल सर्विलांस अभियान के तहत दो प्रकार की दालों के कुल चार नमूने संदेह के आधार पर एकत्र किए गए। सभी नमूनों को राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

एक्सपायर्ड सामान पर सख्त चेतावनी

जांच टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचें, बिना बिल के खरीदारी न करें और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड रखें। कालातीत (एक्सपायर्ड) खाद्य पदार्थों का भंडारण या विक्रय किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दुकानों की साफ-सफाई और कीटाणुनाशक छिड़काव पर भी विशेष जोर दिया गया।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि होली और रमजान को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस अनिवार्य, 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को वैध लाइसेंस बनवाकर प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। लाइसेंस प्रस्तुत न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) या 31(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

आयुक्त के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच टीमें प्रतिदिन अभियान चलाकर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज रही हैं। त्योहारों के मद्देनजर विभाग की यह सख्ती मिलावटखोरों के लिए साफ संदेश है।

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