शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद शराब के रेट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका मतलब अब प्रदेश में शराब के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के 28 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। यह कदम डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड की याचिका के बाद आया है।
धामी सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में संशोधन करते हुए एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट फिर से लागू करने का निर्णय लिया था। इसके चलते 15 दिसंबर से देशी और विदेशी शराब के दाम 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बढ़ने वाले थे।
पहले 2025-26 की आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी से वैट हटाया गया था। उस समय तर्क यह दिया गया कि उत्तर प्रदेश में वैट नहीं लगता, इसलिए उत्तराखंड को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना जरूरी है और अवैध शराब की तस्करी पर रोक भी लगेगी।
फिर वित्त विभाग ने वैट हटाने पर आपत्ति जताई और इसे गलत कदम बताया। इसके बाद सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पर 12 प्रतिशत वैट लागू करने का फैसला किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के बाद प्रदेश में शराब के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।






.jpeg)








Copyright © 2026 News Bank. Designed & Developed by Digital Clik