देहरादून: जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ और निर्धारित मानकों की अनदेखी पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) ने देहरादून शहर में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में पाया गया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड, सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी तक और जीएमएस रोड पर बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक तक किए जा रहे विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्य में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन हुआ। रोड कटिंग कार्य रात्रि के बजाय दिन के समय भी किया जा रहा था।
साथ ही रिस्पना, आराघर चौक, कारगी मोथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड और शिमला बाईपास रोड सहित कई जगहों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप और साइन बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी। खुदाई से निकला मलबा सड़क पर पड़ा होने के कारण यातायात असुरक्षित हो गया।
इन गंभीर उल्लंघनों को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया और यूपीसीएल को आगामी 2 माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया।
डीएम ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी कार्य के पूर्व अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों और यातायात व्यवस्था का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।






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