देहरादून। वर्ष 2025-26 से लागू उत्तराखंड की तीन वर्षीय आबकारी नीति, जो 2027-28 तक प्रभावी रहेगी, के तहत बार और शराब दुकानों के संचालन का समय पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत आबकारी विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि पूरे नीति काल में यही समय लागू रहेगा।
बार का समयः सोमवार से शुक्रवार सुबह 11ः00 बजे से रात 11ः00 बजे तक। शनिवार और रविवार सुबह 11ः00 बजे से रात 12ः00 बजे (मध्यरात्रि) तक।
शराब के ठेकों का समयः देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शराब दुकानें प्रतिदिन सुबह 9ः00 बजे से रात 11ः00 बजे तक। अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुकानें रात 12ः00 बजे तक खुल सकेंगी।
आरटीआई से मिली जानकारी में आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह समय-सारिणी 2025 में लागू हुई तीन वर्षीय आबकारी नीति का हिस्सा है और 2027-28 तक इसी व्यवस्था के तहत बार व शराब की दुकानों का संचालन किया जाएगा। निर्धारित समय से बाहर बिक्री या संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।






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