ADVERTISMENT
  • Written By: Admin
  • Published: November 18, 2025 02:45 PM IST
उत्तराखंड

ऑनलाइन गेमिंग ऐप के बहाने ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया

नैनीताल। ज्योलीकोट पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने वाले बड़े गिरोह को बेनकाब करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग-अलग शहरों के रहने वाले ये आरोपी लोगों को गेमिंग ऐप की आड़ में बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराने के बदले खाते में आने वाली रकम का तीन प्रतिशत कमीशन देने का लालच देते थे।

संदिग्ध वाहन पकड़ा, बैग से मिले मोबाइल, सिम और डेबिट कार्ड

ज्योलीकोट पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बाहरी व्यक्ति क्षेत्र में घूमकर लोगों से बैंक खाता और सिम कार्ड मांग रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन भुजियाघाट से ज्योलीकोट की ओर आता मिला।

पुलिस ने वाहन रोका और चालक सहित तीन अन्य लोगों की गतिविधि संदिग्ध पाई। तलाशी के दौरान बैग से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद हुए। इसके बाद चारों को हिरासत में लेकर चौकी लाया गया, जहां सख्त पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल लिया।

फर्जी अकाउंट बनाकर करते थे ठगी

एसएसपी मंजूनाथ टी.सी. ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ऑनलाइन गेमिंग में इस्तेमाल के लिए लोगों के बैंक खाते इकट्ठे करते थे। वे पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र में रुके हुए थे, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा ज्यादा पूछताछ किए जाने के कारण उन्हें कोई खाता उपलब्ध नहीं हो पाया।

इसके अलावा आरोपी इंटरनेट मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने का काम भी करते थे।

लाखों का लेनदेन मिला

साइबर सेल की जांच में एक आरोपी के ई-मेल से जुड़े बैंक खाते में लाखों रुपये के लेन-देन की पुष्टि हुई है। पुलिस ने बरामद दस्तावेजों और खातों की गहराई से जांच शुरू कर दी है।

चारों आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है—

  • शुभम गुप्ता, निवासी: लालकुआं हाउसिंग, अलवर (राजस्थान)

  • पियूष गोयल, निवासी: पुख्ता बाजार, जहांगिराबाद (बुलंदशहर)

  • ऋषभ कुमार, निवासी: मोदीनगर (गाजियाबाद)

  • मोहित राठी, निवासी: महावीरापुर सेक्टर–5, गुरुग्राम

चारों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

ADVERTISMENT

Today’s ePaper

Read today’s ePaper
ADVERTISMENT
ADVERTISMENT
×