डोईवाला बाजार में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों का खुलेआम उल्लंघन देखा गया। स्थानीय फूड लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को 10 से 20 किलो की बड़ी प्लास्टिक थैलियों में खुले टोफू-पनीर के टुकड़े दुकानों में सप्लाई करते हुए देखा गया।
जानकारी के अनुसार, थैलियों का ढक्कन नहीं था, जिससे धूल, मिट्टी, कंकड़ और कीड़े पनीर के संपर्क में आने की पूरी संभावना बनी रही। साथ ही, उत्पादन पर पैकेजिंग, निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर या लाइसेंस नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी पूरी तरह अनुपस्थित थी, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार गैरकानूनी है।
स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक इस खुले उल्लंघन पर नजरअंदाज करते रहेंगे और किस प्रकार सप्लायर लोगों के स्वास्थ्य के साथ जोखिम भरा खेल जारी रख रहे हैं। FSSAI और स्थानीय प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।






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