हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और पैथोलॉजी लैबों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब संपत्ति मालिक अपनी दुकान, मकान या व्यावसायिक भवन किसी भी अस्पताल, लैब या क्लीनिक को किराए पर देने से पहले ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) लेना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के अनुसार, बिना NOC दिए संपत्ति किराए पर देने पर मालिक और किराएदार दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उन अवैध मेडिकल संस्थानों को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बिंदु:
संपत्ति किराए पर देने से पहले स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेना जरूरी।
बिना NOC पाए जाने पर मकान मालिक और किराएदार दोनों पर होगी कार्रवाई।
अवैध लैब और क्लीनिकों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया गया कदम।
नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ शहर भर में निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा।






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