अकौढ़ा खुर्द गांव में सड़क निर्माण में अनियमितताओं के मामले में निलंबित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) शंकरदीप, निलंबित ग्राम प्रधान बसंती देवी और ग्राम प्रधान के पति पवन कुमार के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।
एडीओ पंचायत रचना ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि विभागीय जांच में यह सामने आया कि 10 अक्तूबर को डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने वीपीडीओ शंकरदीप को निलंबित कर उन्हें भगवानपुर ब्लॉक से संबद्ध करने के आदेश जारी किए थे।
इसके बावजूद 12 अक्तूबर को वीपीडीओ, ग्राम प्रधान और उनके पति ने मिलकर तीन सड़कों के निर्माण के लिए ग्राम सभा के खाते से 4,65,256 रुपये का भुगतान कर दिया। विभागीय जांच में इस अनियमितता की पुष्टि हुई।
डीपीआरओ ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान बसंती देवी ने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।
इस मामले की खबर सबसे पहले अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी। निलंबन के आदेश के बावजूद वीपीडीओ ने ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया, लेकिन बाद में उन्हें निलंबन आदेश सौंंपा गया।






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