उत्तराखण्ड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बुधवार को अधिसूचना जारी की, जिसके बाद प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में किसी भी प्रकार की हड़ताल को पूर्णतः निषिद्ध माना जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लोकहित और अत्यावश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सरकारी कार्य व्यवस्थित रूप से जारी रह सकें।
यह अधिसूचना उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966, जो उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है, की धारा 3(1) के तहत जारी की गई है।






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