दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण की वजह से राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राजधानी के सभी होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉलों में कोयले या लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर रोक लगा दी है। एयर एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत सभी प्रतिष्ठानों को गैस, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं।
DPCC के अनुसार कोयला और लकड़ी से खाना बनाने के कारण स्थानीय स्तर पर प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। शहरी स्थानीय निकायों को आदेश दिया गया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन कराएं और पूरे शहर में निरीक्षण करें।
दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत केवल आवश्यक सेवाओं के ट्रकों को अनुमति दी जाएगी। CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल वाहन ही चल पाएंगे, जबकि BS-4 और उससे नीचे श्रेणी के डीजल भारी वाहन निषिद्ध रहेंगे।
वायु प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने 9वीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करने का फैसला किया है। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।






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