उत्तर प्रदेश में अब मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नियुक्ति पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कार्मिक विभाग ने बड़ी पहल करते हुए आवेदन से लेकर नियुक्ति आदेश जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है।
इस नए नियम के तहत मृतक आश्रितों की तैनाती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधित) के अनुसार होगी। एनआईसी ने मानव संपदा पोर्टल पर विशेष “मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल” विकसित किया है।
आवेदकों को मानव संपदा पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं भरनी होंगी और आवेदन के सभी चरण पूरा होने के बाद इसे लॉक करना होगा। आश्रित अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। नियुक्ति आदेश का प्रिंट भी पोर्टल से लिया जा सकेगा और इसे ई-मेल या व्हाट्सएप पर भेजने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
वर्तमान में विचाराधीन सभी मामलों को 31 मई 2026 तक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव, कार्मिक एम. देवराज ने सभी विभागों, जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
यह कदम मृतक आश्रितों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।






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