अल्मोड़ा। न्यायालय सिविल जज सीडि रवींद्र देव मिश्र ने चैक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन माह कारावास और 1.92 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता मौ ईमरोज खान ने बताया कि मामला अप्रैल 2024 का है। परिवादी आनंद सिंह निवासी तुलेड़ी जलना लमगड़ा ने तीन मार्च को परिवाद प्रस्तुत किया था। कहना था कि अभियुक्त दीपक सिंह सतवाल निवासी सत्यूं लमगड़ा के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इसके चलते उनके बीच रुपयों का लेनदेन चलता है। कहना था कि अभियुक्त ने बताया था कि उसके बैंकों में ऋण चल रहे हैं। इससे उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि छोटे-मोटे ऋण खत्म कर वह बड़ा कर्ज लेना चाह रहा है। इसके लिए आरोपी ने 1.80 हजार रुपये मांग लिए और 15 दिन के भीतर वापस करने की बात कही। समय बीतने के बाद भी आरोपी ने रुपये वापस नहीं किए। बाद में अभियुक्त ने उन्हें एक के बाद एक दो चैक पकड़ा दिए, जो बैंक में बाउंस हो गए। नोटिस भेजने के बाद भी जब अभियुक्त ने रुपये वापस नहीं किए तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी माना और तीन माह कारावास और 1.92 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।






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