राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाशचंद्र शर्मा सहित अन्य पक्षों को नोटिस भेजते हुए मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर तय की है।
सरकार ने अपनी अपील में कहा कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। सरकार का तर्क है कि लीक हुए प्रश्नपत्र केवल सीमित अभ्यर्थियों तक ही पहुंचे और इसका प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। आरपीएससी संबंधी लीक केवल संबंधित सदस्यों के बच्चों और कुछ दलालों तक सीमित रहा। ऐसे में योग्य और ईमानदार अभ्यर्थियों का पूरा भविष्य खतरे में डालकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां सही और गलत अभ्यर्थियों की पहचान कर सकती हैं, इसलिए चयन प्रक्रिया को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ अपील 60 दिनों के भीतर दायर करनी थी, लेकिन सरकार देर से अपील लेकर पहुंची। इसलिए सरकार ने देरी माफी का प्रार्थना पत्र भी खंडपीठ में पेश किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया।
वकील हरेन्द्र नील के अनुसार, सरकार की अपील के साथ ही आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा और कई चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भी अपीलें दायर की गई थीं। कई अपीलों में नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं, वहीं जिन मामलों में नोटिस तामील नहीं हुए थे, उन मामलों में अदालत ने जल्द नोटिस तामील करवाने के निर्देश दिए हैं।






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