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  • Written By: Admin
  • Published: November 28, 2025 04:09 PM IST
उत्तराखंड

हल्द्वानी में बैंक्विट हॉल में डीजे पर अब कड़ा नियम, जानें क्या बदल रहा है

हल्द्वानी: बेकाबू ट्रैफिक और शोर-शराबे से राहत देने के लिए हल्द्वानी पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर कोतवाली हल्द्वानी परिसर में एसपी क्राइम/नैनीताल जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान की मौजूदगी में शहर के बैंक्विट हॉल और DJ संचालकों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कई कड़े नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए।

नए नियम जो अब सख़्ती से पालन होंगे:

  • बड़े पहियों वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह प्रतिबंधित: बारातों में केवल हाथ से पकड़ी जाने वाली हल्की और सुरक्षित झालर ही मान्य होगी। नियम तोड़ने पर लाइटिंग जब्त की जाएगी।

  • बारात की लंबाई 200 मीटर तक सीमित: वेन्यू/घर के गेट से अधिक फैलने पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक बाधित करने वालों पर सख़्ती होगी।

  • बारात की हेड और टेल लाइन में अनुशासन अनिवार्य: अव्यवस्थित बारातों पर निगरानी रखी जाएगी।

  • हाई-बेस DJ और बड़े साउंड सिस्टम पूरी तरह बैन: भारी-भरकम DJ सेटअप सड़क पर चलाना अब अपराध माना जाएगा।

  • रात 10 बजे के बाद DJ पर पूर्ण प्रतिबंध: बुजुर्गों, बच्चों और स्थानीय जनता की शांति को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे के बाद DJ बजाते पाए जाने पर तत्काल जब्ती की कार्रवाई होगी।

  • अनियमितता पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई: नियम तोड़ने वाले बैंक्विट हॉल और DJ संचालकों पर मौके पर ही सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में प्रभारी निरीक्षक अमर चंद्र शर्मा, यातायात निरीक्षक महेश चंद्रा, SSI रोहिताश और शहर के सभी प्रमुख बैंक्विट हॉल एवं DJ संचालक उपस्थित रहे।

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