देहरादून में उत्तराखंड शासन के निर्देशों के तहत शादी-विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह व्यवस्थित कर दी गई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रत्येक समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवेदन के समय कुछ अनिवार्य दस्तावेज जमा करना आवश्यक है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, विवाह का निमंत्रण पत्र और आवेदनकर्ता का आधार कार्ड शामिल हैं। आवेदन समारोह से कम से कम 10-12 दिन पहले जिला पूर्ति कार्यालय या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में किया जाना चाहिए। अब तक जिले में 75 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सिलेंडर आवंटित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
सामान्य जनता की सुविधा के लिए प्रशासन ने 5 किलो के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने और एजेंसियों से कुल स्टॉक का 10% हिस्सा इस अस्थायी व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं।
कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 4 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।






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