देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सुभारती ट्रस्ट, सुभारती मेडिकल कॉलेज और गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹87.50 करोड़ का कुर्की वारंट जारी किया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
जिलाधिकारी सवीन बंसल के नेतृत्व में जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त राशि 15 दिसंबर 2025 तक जमा करनी होगी। समय पर भुगतान न होने पर संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह कदम केवल आर्थिक वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि संस्थान में पाई जा रही अनियमितताओं और जनता में व्याप्त असंतोष को ध्यान में रखकर उठाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार सुभारती ट्रस्ट पर धोखाधड़ी, शैक्षणिक अनियमितताएं और फीस वसूली में गड़बड़ियों के आरोप हैं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित कॉलेजों को बंद करने और छात्रों को राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित करने के आदेश दे चुके हैं।
अब यह देखना बाकी है कि सुभारती प्रबंधन आदेश के अनुरूप राशि जमा करता है या कानूनी मोर्चे पर टकराव बढ़ता है।






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