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  • Written By: Admin
  • Published: December 12, 2025 01:45 PM IST
  • Updated: December 12, 2025 01:45 PM IST
उत्तराखंड

क्रिसमस–न्यू ईयर सीजन: देहरादून में प्रशासन अलर्ट, नो-प्रोटेस्ट ज़ोन में कड़ी निगरानी

देहरादून। शीतकालीन पर्यटन सीजन, क्रिसमस–न्यू ईयर उत्सव, स्कूलों की छुट्टियों और शादी–विवाह के कारण शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्त व्यवस्था लागू कर दी है।

शहर के कई प्रमुख इलाकों में धरना–प्रदर्शन पर पहले से ही प्रतिबंध

घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड, कनक चौक, एस्ले हाल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक सहित आसपास के क्षेत्रों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नो-प्रोटेस्ट ज़ोन घोषित किया जा चुका है।

बिना अनुमति प्रदर्शन या रैली पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि बिना अनुमति—

  • धरना

  • प्रदर्शन

  • जुलूस/रैली

  • शोभायात्रा

  • नारेबाजी

  • लाउडस्पीकर का उपयोग

करता पाया गया, तो आयोजकों पर भा.न्या.सं. की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जाम और अव्यवस्था को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता

हाल ही में शहर में लगातार राजनीतिक व सामाजिक जुलूसों के कारण कई बार जाम की स्थिति बनी, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगामी पर्व सीजन में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है, इसलिए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अनुमति लेना अनिवार्य — प्रशासन की अपील

सभी संगठनों, सामाजिक समूहों और नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले अनिवार्य रूप से प्रशासनिक अनुमति लें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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