काशीपुर: उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए काशीपुर क्षेत्र में हो रहे बाल विवाह को रुकवा दिया। एक अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शादी की रस्में रुकवाईं और नाबालिग के परिजनों व वर पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी एसआई चंदन सिंह बिष्ट को डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम दोहरी वकील में 15 वर्षीय लड़की की शादी कराई जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां विवाह सम्पन्न हो चुका था और विदाई की तैयारी की जा रही थी।
जब पुलिस ने दुल्हन की उम्र पूछी तो परिजनों ने उसे 16 वर्ष बताया, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच के दौरान यह पता चला कि नाबालिग ने वर्ष 2024-25 में कक्षा 8वीं पास की थी। स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 2009 दर्ज है, यानी लड़की की उम्र मात्र 16 वर्ष 7 माह है।
पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर समझाया कि नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा 9/10 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के परिजनों समेत पंडित योगेंद्र कुमार उर्फ टीटू जोशी सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
चूंकि अपराध में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए पुलिस ने अभियुक्तों को धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस तामील कर चेतावनी दी। वहीं, नाबालिग को उसकी मां की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है, और यह हिदायत दी गई कि बालिग होने तक उसका विवाह नहीं कराया जाएगा।






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