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  • Written By: Admin
  • Published: February 06, 2026 03:27 PM IST
  • Updated: February 06, 2026 03:28 PM IST
उत्तराखंड

मैक्स अस्पताल को मरीज की मौत पर 10 लाख रुपये हर्जाना, न्यूरो सर्जन का पंजीकरण 2 माह के लिए निलंबित

देहरादून। इलाज में लापरवाही के चलते मरीज की मौत के मामले में उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने मैक्स अस्पताल को हर्जाना देने का निर्देश दिया है। काउंसिल ने अस्पताल को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने को कहा है।

मामले की शिकायत कर्नल अमित कुमार दोउली ने की थी। उनका आरोप था कि मैक्स अस्पताल में इलाज में लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई। काउंसिल की अनुशासन और एथिकल कमेटी ने मामले की जांच की, जिसमें अस्पताल को दोषी पाया गया।

अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ. आनंद मोहन ठाकुर को व्यावसायिक कदाचार का दोषी माना गया। इस पर कमेटी के चेयरमैन डॉ. अनुज सिंघल ने अस्पताल को पीड़ित परिवार को हर्जाना देने के निर्देश दिए और डॉ. ठाकुर का पंजीकरण दो माह के लिए निलंबित कर दिया।

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