नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले के रामनगर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को दोबारा शुरू करने से जुड़ी जनहित याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वे बीते जुलाई माह में पेश की गई रिपोर्ट पर निर्णय लेकर नगर पालिका को स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति दें। खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।
मामले के अनुसार, रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्लॉटर हाउस को जिलाधिकारी ने बिना उचित कारण बंद करा दिया, जबकि यह सभी मानकों को पूरा करता है और इसकी वैधता मार्च 2026 तक है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि स्लॉटर हाउस बंद होने से स्थानीय कारोबारियों और मांसाहारी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर अब बाहरी जिलों से मांस की आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे कीमतें तीन गुना तक बढ़ गई हैं और लोगों को ताजा मांस नहीं मिल पा रहा।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में इस संबंध में रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके विपरीत, स्लॉटर हाउस बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए। इससे बाहरी जिलों और राज्यों से अवैध मांस सप्लाई करने वाले सक्रिय हो गए हैं।






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