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  • Written By: Admin
  • Published: February 04, 2026 05:55 PM IST
  • Updated: February 04, 2026 05:55 PM IST
उत्तराखंड

लालकुआं में स्टोन क्रशर और खनिज ढुलाई पर सख्ती, बिना ढंके ट्रकों पर चालान व सीजिंग की कार्रवाई

लालकुआं में स्टोन क्रशर और खनिज ढुलाई पर सख्ती, बिना ढंके ट्रकों पर चलेगा चालान!
दर्पण न्यूज 24/7 हल्द्वानी।
नैनीताल जिले में संचालित स्टोन क्रशरों एवं उनसे जुड़े खनिज परिवहन वाहनों पर जिला प्रशासन ने सख्त
रुख अपनाया है। बिना ढंके खनिज ढुलाई, सुरक्षा उपकरणों की कमी और धूल प्रदूषण से जन-स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिले में सभी डंपर, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली से खनिज सामग्री केवल तिरपाल से पूरी तरह ढंककर ही परिवहन की जाएगी। खुले में खनिज ढुलाई पाए जाने पर वाहन चालक एवं स्वामी के खिलाफ चालान, वाहन सीज समेत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
स्टोन क्रशर परिसरों एवं संपर्क मार्गों पर नियमित जल छिड़काव, वाहनों के लिए टायर धुलाई व्यवस्था और धूल नियंत्रण के प्रभावी उपाय अनिवार्य किए गए हैं। इसके साथ ही खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में फ्रंट व रियर रिफ्लेक्टर, हेडलाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और मानक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से कार्यशील अवस्था में होना जरूरी होगा।
आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित की गई है, जिसमें संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी, जिला खान अधिकारी नैनीताल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित क्षेत्राधिकारी तथा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हैं। टीम नियमित संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर स्टोन क्रशर परिसरों एवं खनिज परिवहन मार्गों का निरीक्षण करेगी।
जिलाधिकारी ने सभी स्टोन क्रशर संचालकों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने तथा 15 दिन के भीतर प्रथम अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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