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  • Written By: Admin
  • Published: July 07, 2026 04:32 PM IST
राज्य

20 टूर ट्रेवल एजेंटों का चालान, बिना लाइसेंस कर रहे थे कारोबार

हरिद्वार। जिले में नियमों के विरुद्ध संचालित टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 एजेंसी संचालकों का चालान कर दिया गया है। साथ ही एजेंसियों को सीज कर दिया गया है। इस कार्रवाई से ट्रेवल एजेंटों में हड़कंप मचा हुआ है।
 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून संदीप सैनी के निर्देशों के अनुपालन में  हरिद्वार शहर स्थित शिवमूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया.सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा के नेतृत्व में संचालित अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों एवं बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर बिना वैध लाइसेंस के यात्रियों की बुकिंग एवं सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे थे। ये कृत्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा सार्वजनिक सेवाओं द्वारा यात्रा कराने के लिए संचालित एजेंसियों एवं टिकटों की बिक्री हेतु विनियमावली, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान कुल 20 टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटरों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। सभी संबंधित संचालकों को भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस प्रकार का संचालन न करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं इस कार्रवाई से ट्रेवल एजेंटों में हड़कंप मच गया। साथ ही परिवहन विभाग की टीम द्वारा संचालकों को यह भी अवगत कराया गया कि बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन करना दंडनीय अपराध है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नेहा झा ने बताया कि टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर एजेंसियों के संचालकों को पर्यटन विभाग के साथ ही परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिना मानकों के कई ट्रेवल एजेंट कारोबार कर रहे हैं। इसलिए बीस एजेंसी संचालकों का चालान किया गया है। सभी चालान कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सबूत और तथ्यों के आधार पर कोर्ट में 25 हजार से लेकर 01 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

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