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  • Written By: Admin
  • Published: September 06, 2025 09:40 PM IST
उत्तराखंड

डीएम दीक्षित  ने किया रावली मेहदूद एवं जमालपुर कलां में संचालित पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण

हरिद्वार  रावली मेहदूद एवं जमालपुर कलां में जलनिगम के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेय जल योजना/पम्प हाउस का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित  ने स्थलीय निरीक्षण कर क्षेत्रवासियों को उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल के सम्बन्ध में  सम्बन्धित अधिकारियों से ली जानकारी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि रावली मेहदूद में बनाये गये पेयजल टैंक से लिकेज हो रहा है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित टैंक को तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिये। टैंक के मरम्मत कार्य किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित कर उन्होंने टैंक मरम्मत कार्य की तिथि निर्धारित करते हुए टैंक का मरम्मत कार्य कराया जाय ताकि ग्रामीण पहले ही अपने लिए पेयजल की उचित प्रबन्धन कर सके। उन्होंने पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में क्षेत्रवासियों के साथ बैठक आयोजित कर सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाए जिससे ग्रामीणों में अंशदान जमा करने के सम्बन्ध में कोई संशय न रहें।जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये है कि पानी की सप्लाई क्षेत्रवासियों को समय पर करा दी जाय ताकि ग्रामीणों को पानी की समस्या न होने पाये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये है कि पानी की सप्लाई करने में किसी भी प्रकार की शिथलता एवं लापरवाही नहीं बरती जाए। ग्रामवासियों को सुबह एवं सायं कों समय पर पानी की सप्लाई सुचारु की जाए।
रावली मेहदूद के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा जमालपुर कलां में स्थापित पेयजल योजना/पम्प हाउस का भी निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया की जमालपुर कलां में पेयजल टैंक भी लिकेज हो रहा है। जिसको भी जिलाधिकारी ने तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि पम्प हाउस परिसर में सम्बन्धित ठेकेदार का ट्रेक्टर/ट्राॅली एवं अन्य सामग्री रखा है जिसके लिए कोई अनुमति एवं किराया न लिए जाने के कारण जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता जलनिगम को निर्देश दिये कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा पम्प हाउस परिसर में ट्रेक्टर एवं ट्राॅली किस माह से रखा है की अवधि का सम्बन्धित ठेकेदार से सर्कल रेट के अनुसार किराया वसूल करने के निर्देश दिये यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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